मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की शादी में मदद करने के लिए बनाया है। प्रदेश सरकार MVY को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कन्या विवाह योजना को संचालित किया है।
कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एक परिवार में केवल दो कन्या ही कन्या विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं। कन्या विवाह कार्यक्रम में सामूहिक विवाह भी होता है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी शामिल करती है। कन्या विवाह योजना परिवार को विवाह के समय आने वाली आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है।कन्या विवाह योजना भी शादी-ब्याह में होने वाली खर्ची को कम कर सकती है। Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के माध्यम से लाभार्थियों की सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी और पूर्ण विवाहों को सरल बनाया जाएगा। कन्या विवाह योजना सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करेगी और दहेज के लेन-देन को कम करेगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लक्ष्य है कि गरीब परिवारों को विवाह के दौरान उनके सामने आने वाले आर्थिक संकटों को दूर करना; विवाह के अवसर पर फिजूलखर्ची को रोकना और सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना; सामूहिक विवाहों का आयोजन करके मनोबल और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना; सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन करना.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितनी मदद मिलती है?
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार/मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का कार्ड रखने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को कन्या विवाह योजना के तहत लाभ मिल सकता है।
- कन्या विवाह योजना में हर कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000/- रूपये की राशि खर्च किए जाने का प्रावधान है।
- कन्या विवाह योजना में वर-वधु हेतु श्रृंगार सामग्री पर राशि 5,000/- रूपये, अन्य उपहार सामग्री पर राशि 14,000/- रूपये, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में राशि 1,000/- रूपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 5,000/-रूपये तक खर्च की जा सकती है।
- राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में विधवा/अनाथ/निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लाभ एवं विशेषता
- छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- MKVY योजना के तहत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह के लिए ₹25000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का संचालन छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
- कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- MKVY में एक परिवार ही केवल 2 कन्याएं ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाया जाने का प्रावधान है।
- विधवा, अनाथ एवं निरीह कन्या भी इस योजना लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
- विवाह के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के निवारण में MKVY योजना से मदद मिलेगी।
- MKVY योजना विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची रोकने में भी कारगर साबित होगी।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा एवं दहेज के लेनदेन पर भी रोकथाम लग सकती है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- कन्या की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- कन्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होनी चाहिए।
CG Kanya Vivah Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- विवाह प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- यदि आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ पर्यवक्षेक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पास जाना है।
- आपको वहां से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र लेना है।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी है।
- इसके बाद आप सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करें।
- अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करना है।
- इस प्रकार आप Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ पाने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवक्षेक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी।