CM Kisan Kalyan Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 5 जुलाई शुक्रवार को प्रदेश के किसानों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Kisan Kalyan Yojana) के तहत 2000 रुपये की पहली किस्त जारी करेंगे। इस yojana के अन्तर्गत किसानो को हर साल 4000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2020 में की थी, इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को हर साल 4000 रुपये की सहायता राशि दिया जाता है। इस राशि को 2-2 हजार रुपये के दो किस्तों में दिया जाता है, इस योजना के तहत किसानो को हर साल इसका लाभ मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पात्रता
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
- किसानो की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को किसान होना चाहिए।
- आवेदक के पास खेती करने के लिए भूमि होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हें दिया जायेगा, जिन्हे पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा हो।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है जिसमें आवेदन के समय कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत होती है जो इस प्रकार है –
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाईल नंबर
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर